अहमदाबाद के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी विस्मय शाह को कोर्ट ने दोषी ठहराया और पांच साल कैद की सजा सुनाई है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम पटेल ने आरोपी, पीड़ित पक्षों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. विस्मय को मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने होंगे. इसके अलावा उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बयान बदलने वालों को भी नोटिस दिया है.
24 फरवरी 2013 को शाह ने शहर के वस्त्रापुर स्थित लाड सोसायटी के पास अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी. घटना में शिवम दवे और राहुल पटेल की मौत हो गई थी. घटना के बाद शाह फरार हो गया था. कुछ दिनों बाद शाह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. शाह करीब एक साल तक जेल में रह चुका है, फिलहाल वह जमानत पर है.