scorecardresearch
 

तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट अपने पास रखने की याचिका खारिज

अहमदाबाद की सत्र अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के उस आवदेन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में फिर से जमा करने की समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था.

Advertisement
X
तीस्ता सीतलवाड़ (फाइल फोटो)
तीस्ता सीतलवाड़ (फाइल फोटो)

अहमदाबाद की सत्र अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के उस आवदेन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में फिर से जमा करने की समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था.

Advertisement

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहन के चूड़ावला ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें पासपोर्ट लौटाने तथा जांच में सहयोग करने को कहा. दंगा पीडि़तों के मामलों को लगातार उठाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर ट्वि‍टर पर हिन्दू देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने का आरोप है.

मामले में अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था. कुछ समय पहले उन्होंने पासपोर्ट वापस ले लिया था क्योंकि वह यात्रा करना चाहती थीं. बाद में उन्होंने आवेदन दिया कि उन्हें अपना पासपोर्ट 15 अगस्त तक अपने पास रखने की अनुमति दी जाए. उनके वकील एसएम वोरा ने दलील दी कि उन्हें जुलाई के अंत में एक सम्मेलन के लिए ब्राजील की यात्रा करने का निमंत्रण है और यात्रा की अनुमति दे दी जाए तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होगा. लेकिन लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है.

Advertisement

अदालत ने कहा, कोई और एक्स्टेंशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उससे निश्चित रूप से गलत उदाहरण बनेगा.

-इनपुट भाषा से

Advertisement
Advertisement