scorecardresearch
 

तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, 19 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए चंदे का दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति की गिरफ्तारी पर 19 फरवरी तक रोक लगा दी है. मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

Advertisement
X

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए चंदे के दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति की गिरफ्तारी पर 19 फरवरी तक रोक लगा दी है. मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

Advertisement

गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी. जिसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम तीस्ता के घर उन्हें गिरफ्तार करने भी पहुंच गई थी. हालांकि, हाईकोर्ट में जमानत याचिका नामंजूर होने के चंद घंटों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

यह है आरोप
तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए चंदे का दुरुपयोग किया. तीस्ता पर एक करोड़ 51 लाख रुपये के फंड के दुरुपयोग का आरोप है. ये पैसा दंगों से जुड़ा एक म्यूज़ियम बनाने के लिए जमा किया गया था. यह म्यूजियम गुलबर्ग सोसाइटी में बनना था, जहां 2002 के दंगों में 60 लोग मारे गए थे. लेकिन म्यूजियम बनाने की योजना बाद में रद्द कर दी गई.

Advertisement

गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों का आरोप है कि तीस्ता ने फंड का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन तीस्ता का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

Advertisement
Advertisement