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महिला साथी से छेड़खानी करने के मामले में लेबर कोर्ट का जज निलंबित

गुजरात हाई कोर्ट ने एक लेबर कोर्ट के जज को अपनी महिला साथी के साथ छेड़खानी करने और शराब का सेवन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. हाई कोर्ट सूत्रों के अनुसार डी एस चौधरी को सोमवार को निलंबित किया गया. उनके खिलाफ दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में धर्मपुर थाने में तीन केस दर्ज किए गए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

गुजरात हाई कोर्ट ने एक लेबर कोर्ट के जज को अपनी महिला साथी के साथ छेड़खानी करने और शराब का सेवन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है. हाई कोर्ट सूत्रों के अनुसार डी एस चौधरी को सोमवार को निलंबित किया गया. उनके खिलाफ दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में धर्मपुर थाने में तीन केस दर्ज किए गए थे.

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किसी जज (क्लास-1 अधिकारी) को गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.

हाई कोर्ट में महापंजीयक कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार चौधरी पिछले तीन महीने से महिला टाइपिस्ट को प्रताड़ित कर रहे थे. लड़की ने इस बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी थी. वह वलसाड जिले के मालनपदा गांव की निवासी है.

पुलिस ने चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने), धारा 114 और गुजरात मद्य निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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