गुजरात उच्च न्यायालय वर्ष 2002 के दंगों के मामले में जकिया जाफरी की याचिका पर सोमवार यानि की आज फैसला सुना सकता है. दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत की ओर से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी थी.
न्यायालय ने इससे पहले फैसला सुनाने के लिए नौ अगस्त की तारीख दी थी. वहीं मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति सोनिया गोकाणी ने कहा था कि वह 21 अगस्त को फैसला सुनाएंगी. बता दें कि मामले की सुनवाई तीन जुलाई को पूरी हो गई थी.
निचली अदालत के आदेश को दी गई चुनौती
न्यायालय ने जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस की पुनर्वचिार याचिका पर सुनवाई की. याचिका में 2002 के दंगों के पीछे कथित बड़ी आपराधिक साजिश होने के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दी गई थी. इसे सही ठहराए जाने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ताओं ने की नए सिरे से जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं ने नए सिरे से जांच की मांग की है. याचिका में मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की गई है. गौरतलब है कि 28 फरवरी, 2002 को गुजरात के गुलबर्ग सोसायटी में भीड़ ने जाफरी समेत करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी.