पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आर्डर को बरकरार रखा.
पहले दिए हुए फैसले में कुछ क्षति होने के दावे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है.
गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप
वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया है. पीएम की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, इसके बाद भी दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है.
हाईकोर्ट ने कही थी ये बात
दरअसल, कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हुए विवाद में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि शैक्षिक योग्यता से ज्यादा नेता के ‘चरित्र’ और लोगों के कल्याण के प्रति उसकी चिंता मायने रखती है.अदालत ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत पीएम मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था.