गुजरात के हजारों मल्टी पर्पस स्वास्थ्य कर्मियों के लिए गुजरात हाई कोर्ट का आदेश राहत लेकर आया है. हाई कोर्ट ने 26 जिला पंचायतों को मल्टी पर्पस स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित वेतनमान और अन्य लाभ देने का आदेश दिया है. कम वेतन दिए जाने की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थीं.
हाई कोर्ट ने आवेदकों की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें राहत दी. पंचायतों ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील खारिज की थी. प्रदेश भर में लगभग 3500 मल्टी पर्पस स्वास्थ्य कर्मी सेवारत हैं, जिन्हें निकट भविष्य में ये सभी लाभ मिलेंगे. प्रत्येक कर्मचारी को 15 से 20 लाख रुपये का वेतन लाभ मिलेगा.