गुजरात हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एक याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने पुलिस थाने में निजी रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया है.
इस पुलिस थाने में उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला दर्ज किया गया है. न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने राज्य को जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दी. अदालत ने तीस्ता को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें माह के पांचवें दिन के बजाय पहले हफ्ते के किसी दिन पुलिस थाने में आने की छूट दी. तीस्ता चाहती हैं कि उन्हें घाटलोदिया पुलिस थाने के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी जाए.
पिछले महीने हाई कोर्ट ने उच्च शहर की दीवानी एवं सत्र न्यायालय से संपर्क करने को कहा था. लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया लिहाजा उन्होंने फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. गौरतलब है कि विश्व हिन्दू परिषद के एक कार्यकर्ता ने पिछले साल अगस्त में तीस्ता के खिलाफ हिन्दू देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें ट्विटर पर डालने के लिए मामला दर्ज करवाया था.