हार्दिक पटेल को अपने समर्थकों के साथ शनिवार देर रात जमानत मिल गई. उन्हें सूरत की एक अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने बिना किसी शर्त के जमानत दे दी. हार्दिक को उनके 35 समर्थकों के साथ सूरत में शनिवार सुबह ही हिरासत में लिया गया था. हार्दिक समेत 36 लोगों के खिलाफ दो थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी.
पुलिस नोटिफिकेशन तोड़ने का मामला
सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि हार्दिक के
खिलाफ पुलिस नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया. एक एफआईआर सूरत के वारछा और दूसरी कापोदरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. नवसारी कलेक्टर ने उन्हें एकता यात्रा करने की इजाजत नहीं दी थी. बावजूद इसके हार्दिक ने मार्च निकालने की कोशिश की.
एकता यात्रा शुरू करते वक्त लिया था हिरासत में
हार्दिक को शनिवार सुबह एकता यात्रा शुरू करने से पहले हिरासत में लिया गया था. इसके बाद ही उनके समर्थकों ने हार्दिक की रिहाई की मांग करते हुए सरकार को देशभर में जेल भरो आंदोलन करने की धमकी दी थी.