scorecardresearch
 

Gujarat : ग्रीष्मा मर्डर केस में सुनवाई पूरी, 26 अप्रैल को आ सकता है फैसला

सूरत के कामरेज इलाके में 12 फरवरी को आरोपी फेनिल गोयाणी ने सरेराह ग्रीष्मा वेकरिया की गला रेतकर हत्या कर दी थी. हत्या से पहले उसने ग्रीष्मा के घर पहुंचकर उसके चाचा और भाई को चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था.

Advertisement
X
सूरत में दिनदहाड़े फेनिल गोयाणी ने कर दी थी ग्रीष्मा की हत्या (फाइल फोटो)
सूरत में दिनदहाड़े फेनिल गोयाणी ने कर दी थी ग्रीष्मा की हत्या (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 12 फरवरी को चाकू से गला रेतकर कर दी थी हत्या
  • केस को रेयर ऑफ द रेयर मानकर फैसला देने की अपील

सूरत के बहुचर्चित ग्रीष्मा वेकरिया हत्याकांड में शुक्रवार शाम को दोनों पक्षों की सभी दलीलें पूरी हो गईं. उम्मीद है कि कोर्ट 26 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुना सकता है. सूरत के कामरेज क्षेत्र पसोदरा में ग्रीष्मा वेकरिया की 12 फरवरी 2022 की शाम को फेनिल गोयाणी नाम के उसके सहपाठी ने सरेआम चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी. फेनिल गोयाणी को मौका ए वारदात से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था. सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरत की कोर्ट में फास्ट केस को चलाने का आदेश जारी किया था. सूरत की कोर्ट में 28 फरवरी से हर दिन सुनवाई हो रही थी.

Advertisement

ग्रीष्मा वेकरिया (फाइल फोटो)

आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

पीड़ित पक्ष के सूरत जिला के मुख्य सरकारी वकील नयन भाई  सुखडवाला ने कोर्ट को बताया कि वारदात के दिन आरोपी ग्रीष्मा के घर पर पहुंचता है, जहां उसकी सबसे पहले मुलाकात ग्रीष्मा के चाचा सुभाष भाई से होती है. सुभाष उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उन पर चाकू से हमला कर देता है. हमले में उनकी पेट की आतें तक बाहर निकल आती हैं. इस दौरान ग्रीष्मा का भाई ध्रुव बीच-बचाव करने पहुंचता है तो आरोपी उस पर भी चाकू से हमला कर देता है. इसके बाद वह ग्रीष्मा की सरेआम गला रेतकर हत्या कर देता है. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला रेयर ऑफ द रेयर है. ऐसे में आरोपी को कम से कम फांसी की सजा दी जानी चाहिए. 

Advertisement

बचाव के लिए आरोपी की कम उम्र की दलील

सूरत की कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील जमीर भाई शेख ने आरोपी फेनिल गोयाणी पर लगी धाराओं के तहत कम से कम सजा की मांग की है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह फांसी की सजा का मामला नहीं है, क्योंकि आरोपी फेनिल की उम्र बहुत कम है. उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए.

निर्भया कांड पर आए फैसले की ली मदद

आरोपी फेनिल को फांसी की सजा दिलाने के लिए सरकारी वकील नयन भाई सुखडवाला ने कई अदालती जजमेंट भी कोर्ट के सामने उदाहरण के रूप में पेश किए जिसमें दिल्ली की निर्भया कांड का भी जजमेंट रखा गया. वकील ने दलील दी निर्भया कांड में भी एक आरोपी नाबालिग था लेकिन कोर्ट ने उसकी उम्र का हवाला देकर सजा में कोई कमी नहीं की थी.

आरोपी ने रेता था गला
शिकायत पक्ष की तरफ से सूरत जिला के मुख्य सरकारी वकील नयन भाई सुखडवाला ने दलील दी कि आरोपी फेनिल गोयाणी ने गंभीर तालिबानी अंदाज में ग्रीष्मा का गला चाकू से रेता है. उसने हत्या करने से पहले पूरा प्लान तैयार किया, एक नहीं बल्कि दो चाकू खरीदकर हत्या को अंजाम देने के लिए अपने साथ ले गया था. 

हत्या से पहले बनाई थी योजना
ग्रीष्मा जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां भी उसने रेकी की. उसके बाद आरोपी ने ग्रीष्मा के घर की रेकी की और इंस्टाग्राम पर अपने एक दोस्त से हुई बातचीत में उसने चैट में बताया कि आज वह ग्रीष्मा के घर पर कुछ बड़ा करने वाला है. वकील नयन भाई ने दलील पेश करते हुए कहा कि आरोपी ने हत्या का अंजाम देने से पहले कितना कुछ तैयार किया. हिंसक वेब सीरीज देखी, नेट पर एके-47 तक सर्च किया जो बताता है कि आरोपी की मानसिकता कितनी भयावह थी. 

Advertisement
Advertisement