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गुजरात: जिग्नेश मेवाणी की मुसीबत बढ़ी, कोर्ट ने एक और मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई

जिग्नेश मेवाणी गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय के पास विरोध-प्रदर्शन किया गया था. इन लोगों की मांग थी कि यूनिवर्सिटी में बनने वाले कानून भवन का नाम डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर किया जाए. इसे लेकर यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क रोको आंदोलन किया था.

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कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

गुजरात के वडनगर से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है. अब अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने 2016 के एक मामले में जिग्नेश मेवाणी समेत 19 लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. हालांकि, इन सभी लोगों को मौके पर ही जमानत दे दी गई.

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जिग्नेश मेवाणी गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय के पास विरोध-प्रदर्शन किया गया था. इन लोगों की मांग थी कि यूनिवर्सिटी में बनने वाले कानून भवन का नाम डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर किया जाए. इसे लेकर यूनिवर्सिटी रोड पर सड़क रोको आंदोलन किया था. पुलिस ने मौके से जिग्नेश समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. 

एक आरोपी की हो गई थी मौत

पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की सुनवाई अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 21 में हुई. सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी. शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 19 लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई.

मेहसाना केस में 3 महीने की सजा सुनाई गई थी

हालांकि, इस मामले में जिग्नेश मेवाणी को जमानत भी दे दी गई है. इससे पहले मेहसाना के एक मामले में जिग्नेश, सुबोध परमार और रेशमा पटेल को 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी. आरोप था कि बिना परमिशन के रैली निकाली गई है.

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