लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार में मंत्री बाबू भाई बोखारिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि बाबू भाई पर मुकदमा नहीं चलेगा.
2005 में गुजरात के पोरबंदर में कांग्रेसी नेता मुल्लू मोडवाडिया की हत्या के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि बाबू भाई पर केस नहीं चलेगा. इस केस से उनका नाम हटा दिया गया है. इससे पहले 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबू भाई के ट्रायल पर रोक लगा दी थी.
गौरतलब है कि 16 नवंबर 2005 को कांग्रेसी नेता मुल्लू मोडवाडिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मार्च 2008 में मुल्लू के बेटे के बयान के आधार पर बाबू भाई को भी हत्या और साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था. बाबू भाई ने गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. 2013 में इस केस में बाकी आरोपी सबूतों की कमी की वजह से छूट गए थे.
पिछले कई सालों से इस केस के आधार पर गुजरात कांग्रेस मोदी सरकार को निशाना बनाती रही है. कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाडिया लगातार बोखारिया के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस केस में इंसाफ के लिए वह अनशन पर भी बैठे थे.
इसके अलावा बोखारिया भ्रष्टाचार के एक मामले में भी दोषी करार दिए जा चुके हैं. लेकिन इस फैसले पर रोक लग गई है.