गुजरात हाई कोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगों के मामले में दोषी विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता बाबू बजरंगी को मंगलवार को अस्थायी जमानत दे दी.
जस्टिस ए एस दवे और न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की खंडपीठ ने बजरंगी को उसकी आंख की बीमारी के उपचार के लिए नौ अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए जमानत दे दी.
हाई कोर्ट के समक्ष दायर जमानत याचिका में बजरंगी ने कहा था कि उसे आंख के उपचार के लिए जमानत पर जेल से बाहर आने की जरूरत है. वह साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद है.
बजरंगी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में उपचार कराने के बावजूद उसके आंख की रोशनी आंशिक रूप से चली गई.
नरोदा पाटिया इलाके में 28 फरवरी, 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी. इसी मामले में बजरंगी को 28 साल कैद की सजा सुनाई गई है.