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बिलकिस बानो केस में दोषियों के सरेंडर करने के 15 दिन बाद ही एक को मिली पैरोल, ये है कारण

बिलकिस बानो केस का दोषी प्रदीप मोढिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दी गई पांच दिन की पैरोल पर जेल से बाहर निकला है. पैरोल पर बहार आने के बाद प्रदीप मोढिया दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रंधिकपुर पहुंचा. मोढिया को 7 से 11 फरवरी तक हाई कोर्ट ने पैरोल दी है. हालांकि प्रदीप मोढिया ने 30 दिन की पैरोल मांगी थी.

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बिलकिस बानो केस के एक दोषी को मिली पैरोल
बिलकिस बानो केस के एक दोषी को मिली पैरोल

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों के सरेंडर करने के 15 दिन बाद ही एक आरोपी पैरोल पर बाहर आ गया. इस मामले में दोषी प्रदीप मोढिया को पांच दिनों की पैरोल मिली है जिसके बाद वो जेल से बाहर आया है. 

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बुधवार (7 फरवरी) को दोषी प्रदीप मोढिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दी गई पांच दिन की पैरोल पर जेल से बाहर निकला. पैरोल पर बहार आने के बाद प्रदीप मोढिया दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रंधिकपुर पहुंचा. 

मोढिया को 7 से 11 फरवरी तक हाई कोर्ट ने पैरोल दी है. हालांकि प्रदीप मोढिया ने 30 दिन की पैरोल मांगी थी. कोर्ट ने जेल में उसके अच्छे व्यवहार और आखिरी बार जब पैरोल पर रिहा किया गया था तब वो समय पर लौट आया था इसी वजह से उसे पैरोल पर 5 दिनों की रिहाई मिली है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को हाई-प्रोफाइल मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया था, जबकि राज्य को एक आरोपी के साथ मिलीभगत होने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किए गए दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दिया था. 

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बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवन्त नाई, मितेश भट्ट, प्रदीप मोरधिया, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना और शैलेश भट्ट शामिल हैं. 

 

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