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SC से तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत, 18 मार्च तक गिरफ्तारी नहीं

सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 18 मार्च तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट
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सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 18 मार्च तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके पति से जांच में पुलिस की मदद करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होने की सूरत में उन दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है. कोर्ट ने तीस्ता को इस बारे में अलग से एक शपथपत्र देने का निर्देश दिया है.

शराब और सैर में उड़ाया पीड़ितों का पैसा
तीस्ता पर 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों के राहत फंड के बेजा इस्तेमाल का आरोप है. इसके मुताबिक पीड़ितों के हक में लड़ाई लड़ने और जरूरतमंदों की मदद के लिए विदेशों से आए फंड को उन्होंने शराब और सैर-सपाटे में उड़ा दिया था. धोखाधड़ी के इन मामलों की जांच गुजरात पुलिस और सीबीआई साझे तौर पर कर रहे हैं.

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तीस्ता के मुताबिक, वह अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसायटी कांड में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हैं. गुलबर्ग सोसाइटी में हुए दंगों में कुल 69 लोग मारे गए थे. इनमें कांग्रेस के पूर्व एमपी एहसान जाफरी भी शामिल थे.

एक चिट्ठी से शुरू हुई तीस्ता की मुश्किलें
तीस्ता के खिलाफ आरोपों की शुरुआत दो साल पहले एक चिट्ठी से हुई थी. 2013 में गुलबर्ग सोसायटी में रहने वाले 12 लोगों ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मामले में जांच की मांग की थी. चिट्ठी में लिखा था कि तीस्ता ने सोसायटी में एक म्यूजियम बनाने के लिए विदेशों से करीब डेढ़ करोड़ रुपए जमा किए. इस रकम से न कोई निर्माण शुरू हुआ और न ही किसी पीड़ित की माली मदद की गई.

जनवरी 2014 में तीस्ता सीतलवाड़ , उनके पति जावेद आनंद और एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी के साथ दो और लोगों पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि तीस्ता और उनके पति ने उन फंड से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाए. क्रेडिट कार्ड से गहने और शराब खरीदने की बात भी कही गई थी.

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