गुजरात में पाटीदार समुदाय के नए नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हार्दिक ने अपने खिलाफ लगे देशद्रोह के केस को हटाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने से इनकार कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
पुलिस को निर्देश- बिना बताए दाखिल न करें चार्जशीट
कोर्ट ने गुजरात पुलिस से डेढ़ महीने में जांच पूरी करने को कहा है. वहीं हार्दिक के परिजनों की ओर से दाखिल याचिका में भी इसी डेढ़ महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि उसे बताए बिना चार्जशीट दाखिल न करे. हार्दिक को इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी.
इसलिए दर्ज हुआ राष्ट्रद्रोह का केस
हार्दिक ने 3 अक्टूबर को एक बयान दिया था. विपुल देसाई नाम के एक लड़के ने खुदकुशी करने की धमकी दी थी. इस पर हार्दिक ने कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना. बाद में इस बयान का वीडियो भी वायरल हो गया था. हार्दिक फिलहाल सूरत जेल में बंद है.