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'न्यायतंत्र पर हमें भरोसा', सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई रद्द होने पर बोला बिलकिस का परिवार

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है. गोधरा में आजतक से बात करते हुए उनके परिवार ने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था. इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा. देश के न्यायतंत्र पर हमें भरोसा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द की.
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द की.

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के आदेश को पलटते हुए दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी महिला सम्मान की हकदार है.  

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इस फैसले पर बिलकिस बानो के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने खुशी जताई है. गोधरा के देवगढ़ बारिया में आजतक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था. इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा. देश के न्यायतंत्र पर हमें भरोसा है. हमको जरूर न्याय मिलेगा.  

बिलकिस के दोषियों को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सरकारी सजा माफी

उन्होंने कहा कि बिलकिस और उनका परिवार 10 दिन पहले यहीं रहता था. शुरू से डर की वजह से अलग-अलग जगह रहते थे. सुरक्षा की वजह से वो अभी गुजरात से बाहर चले गए हैं.  जो कोर्ट ने फैसला सही है, वो सही है. जब कोर्ट निर्णय आएगा तब पता चलेगा कि कब तक दोषी जेल में जाएंगे. इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले दिन में बिलकिस और उनके पति बताएंगे कि मीडिया से कब बात करेंगे.  

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मुमताज पटेल ने SC के फैसले पर क्या कहा? 

वहीं इस मामले में कांग्रेस के नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के लिए न्याय का फैसला किया है. हमें उम्मीद थी कि गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा. आज ये एक बहुत अच्छी खबर मिली है.  

उन्होंने कहा, बिलकिस की जिंदगी आसान नहीं है. आज भी उनके ऊपर बहुत दबाव है. उनसे मिलना बहुत नामुमकिन बात है. उन्हें सुरक्षा की वजह से हर महीने घर बदलना पड़ता है. ये आदेश जरूरी था. इतनी बाहियात किस्म की घटना हुई थी, इसके लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए थी. 

मुमताज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सही-सही सवाल पूछे. ये उस तरह का क्राइम नहीं था कि इन लोगों से किसी तरह की हमदर्दी दिखा सकें. इसके बारे में मैंने कहा था कि इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि इन्हें माला पहनाई गई और मिठाई बांटी गई. बहुत ज्यादा शर्मानक है. 

बीते साल गुजरात सरकार ने दी थी दोषियों को रिहाई 

अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को जेल जाना होगा. 

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12 अक्टूबर को फैसला रखा था सुरक्षित 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने बीते साल 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे. गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था. हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने. 

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