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'मोदी ने कहा था, इशरत जहां को मार डालो'

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में एक पीड़ित के वकील ने दावा किया है कि गुजरात पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने निलंबित वरिष्ठ अधिकारी और मामले में मुख्य आरोपी डी जी वंजारा को एक अन्य अधिकारी को यह कहते हुए सुना था कि उसे मुठभेड़ के लिए मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंजूरी हासिल है.

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इशरत जहां
इशरत जहां

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में एक पीड़ित के वकील ने दावा किया है कि गुजरात पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने निलंबित वरिष्ठ अधिकारी और मामले में मुख्य आरोपी डी जी वंजारा को एक अन्य अधिकारी को यह कहते हुए सुना था कि उसे मुठभेड़ के लिए मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंजूरी हासिल है.

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मुठभेड़ के शिकार जावेद शेख के वकील मुकुल सिन्हा ने अपने फेसबुक पेज पर सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक डी एच गोस्वामी का कथित बयान डाला है जिसके बारे में उसका दावा है कि यह सीबीआई द्वारा इशरत जहां मामले में दाखिल किए गए आरोपपत्र का हिस्सा है.

इस समय हिरासत में मौजूद वंजारा के बारे में दावा किया गया है कि उसने एक अन्य अधिकारी जी एल सिंघल को बताया था कि मुठभेड़ के लिए उसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गयी है.

शेख 19वर्षीय इशरत तथा दो अन्य के साथ 15 जून 2004 को एक मुठभेड़ में मारा गया था. इस सिलसिले में सीबीआई ने यहां एक अदालत में बुधवार को आरोपपत्र दायर किया था और इसमें कहा था कि मुठभेड़ फर्जी थी जिसे शहर की अपराध शाखा ने आईबी के साथ मिलकर अंजाम दिया.

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