मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने प्रत्येक मृतक के पीड़ित परिवार को 10 -10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए हादसे में 135 लोग झुलतो पुल टूटने से जिंदा नदी में समा गए थे. देखें गुजरात बुलेटिन.