राजकोट अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि दुखद ये है कि लोगों की जान जाने के बाद सिस्टम की आंखें खुलीं. हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि इस पूरी घटना के लिए राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए. आइए जानते हैं कि कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा?