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बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए. जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है. देखें वीडियो.

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