हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने सोमवार को 2020 में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि साल 2020 में मानेसर के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
पुलिस के मुताबिक, साल 2020 में एक व्यक्ति ने महिला थाने (मानेसर) में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पड़ोसी कुलदीप उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि पिता की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया.
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20 साल कैद और 40 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दायर आरोप पत्र और गुरुग्राम पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने सोमवार को आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
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