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खाप पंचायतों ने लोक अदालत का दर्जा मांगा

सोनीपत में हुई खाप महापंचायत ने केंद्र और हरियाणा सरकार से खाप को लोक अदालतों का दर्जा देने की मांग की है क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर उनका फैसला ‘सर्वसम्मत’ है.

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सोनीपत में हुई खाप महापंचायत ने केंद्र और हरियाणा सरकार से खाप को लोक अदालतों का दर्जा देने की मांग की है क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर उनका फैसला ‘सर्वसम्मत’ है.

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रविवार को हुई बैठक में करीब 70 खापों ने हिस्सा लिया था. वे इस तरह की बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने और चर्चाओं में अपनी राय जताने को लेकर के खिलाफ नहीं हैं. खाप के एक सदस्य ने यह भी मांग की कि समान गोत्र में शादी प्रतिबंधित की जानी चाहिए और उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन की मांग की. उन्होंने दावा किया कि यह महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकेगा. इसमें हरियाणा में बलात्कार और कन्या भ्रूणहत्या के मामले शामिल हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘कन्या भ्रूणहत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में लड़कियों की संख्या घट रही है।’’ उसी महापंचायत में एक खाप नेता के उस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया कि लड़कियों की शादी की उम्र को घटाकर 16 साल पर ले आया जाना चाहिए.

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