उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून का विधेयक पारित होने के बाद, अब हरियाणा सरकार भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक उन्होंने जो एक एक्सपर्ट कमेटी, कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई थी, उसने तमाम सुझावों और अन्य राज्यों के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है, वो ड्राफ्ट भी हो चुका है और अब हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस कानून के विधेयक को पारित करवा लिया जाए.
अनिल विज ने कहा है कि इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा, लेकिन ये कानून अब तक के लव जिहाद पर आये कानूनों के हिसाब से अधिक सख्त कानून होने वाला है. और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा विधानसभा में एकमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी मिल जाए.
आपको बता दें कि बुधवार के दिन ही यूपी विधानसभा ने भी लव जिहाद पर लाए गए विधेयक को पारित कर दिया है. इस विधेयक के अनुसार लव जिहाद मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के अनुसार केवल शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा झूठ बोलकर, धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को भी अपराध माना गया है. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए उसे दो महीने पहले किसी मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा.