हरियाणा में अब बीफ यानी गोमांस बेचने और खरीदने पर बैन लग गया है. सोमवार को हरियाणा विधानसभा में 'गोवंश संरक्षण संवर्धन बिल 2015' पास हुआ. इस कानून के तहत राज्य में में गौ हत्या के लिए दस साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है. इसके अलावा जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है.
इससे पहले हरियाणा सरकार ने किसी भी रूप में गोमांस की बिक्री पर शनिवार को पूर्ण रोक लगा दी थी. हरियाणा की पहली बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में संघ के एजेंडे को लागू करने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. खट्टर सरकार स्कूलों के अगले अकादमिक सत्र में गीता की पढ़ाई अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव ला रही है. मुख्यमंत्री खट्टर ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात भी कही है.
कानून के तहत राज्य में गौ और गौवंश संरक्षण के अलावा इसके संवर्धन पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही इस संबंध में देसी गायों के विकास, आवारा गौवंश को रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण भी किया जाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी शासित महाराष्ट्र में भी गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है.