हरियाणा के नूंह में 22 जुलाई यानी सोमवार को ब्रज मंडल यात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिट्टू बजरंगी को अनुमति नहीं दी गई है. फरीदाबाद पुलिस द्वारा बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि पिछले साल यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़काने में उनकी संलिप्तता के कारण बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने की परमिशन नहीं दी गई है. पिछले साल नूंह दंगों से संबंधित बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को यात्रा के दौरान अपने घर पर ही रहने और दंगे भड़काने में किसी भी तरह की संलिप्तता से बचने के लिए कहा है.
इस यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन ने नूंह जिले में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को बंद कर दिया है. इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के साथ भीड़ को एकत्र कर किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुंचाने, आगजनी या बर्बरता, या अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की गई हैं.
बता दें कि हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह पिछली साल भी 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था. प्रशासन से इसकी इजाजत भी ली गई थी, लेकिन बृजमंडल यात्रा के दौरान इस पर पथराव हो गया था. देखते ही देखते यह दो समुदायों की हिंसा में बदल गई. माहौल इतना गर्म हो गया कि सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई. साइबर थाने पर भी हमला किया गया. फायरिंग भी हुई. पुलिस पर भी हमला हुआ. नूंह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई. वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. इसके बाद हिंसा की आग नूंह से फरीदाबाद-गुरुग्राम तक फैल गई.
हिंसा के मामले में दर्ज FIR के मुताबिक, बिट्टू और उसके समर्थकों ने तलवार और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर जाते समय रोके जाने पर एएसपी ऊषा कुंडू की टीम से दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दी, जिसके बाद बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुई थी. नूंह के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया था. एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. बता दें कि नूंह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी पर धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 लगाई गई थीं.