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संत रामपाल को 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश, फिर जारी होगा गैर जमानती वारंट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस से रामपाल को 17 नवंबर को सुबह 10 बजे तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. ऐसा न होने पर डीजीपी और गृह सचिव को खुद कोर्ट में पेश होकर सफाई देनी होगी. संत रामपाल खुद को अस्वस्थ बताकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और सोमवार को ही सुनवाई में उनके साथी ढाका कोर्ट के सामने पेश हुए थे. 2013 में तीन लोगों की मौत और हिंसा के मामले में चंडीगढ़ पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार कर सकती है.

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संत रामपाल(फाइल फोटो)
संत रामपाल(फाइल फोटो)

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संत रामपाल के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस से रामपाल को 17 नवंबर को सुबह 10 बजे तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है. ऐसा न होने पर डीजीपी और गृह सचिव को खुद कोर्ट में पेश होकर सफाई देनी होगी. संत रामपाल खुद को अस्वस्थ बताकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और सोमवार को ही सुनवाई में उनके साथी ढाका कोर्ट के सामने पेश हुए थे. 2013 में तीन लोगों की मौत और हिंसा के मामले में चंडीगढ़ पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार कर सकती है.

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हिसार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इससे पहले संत रामपाल के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई. सोमवार सुबह से ही पुलिस ने संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए तैयारी करते हुए करीब 3,500 पुलिसकर्मी और 10 पैरामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनियां बुला ली थीं. रामपाल के आश्रम के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया है. हिसार में प्रशासन और संत रामपाल के अनुयायियों में टकराव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं.

आश्रम संचालको का साफ कहना है कि संत रामपाल तक पहुंचने के लिए उनकी लाशों से गुजरना पड़ेगा. अदालत के आदेश जारी होने के बाद संत रामपाल ने सत्संग का बहाना लेकर हजारों श्रद्धालुओं को आश्रम में इकट्ठा कर लिया है. गौरतलब है कि 2006 में स्वामी दयानंद की किताब पर गलत टिप्पणी के बाद आर्यसमाजियों और डेरा के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हो गई थी. इस मामले में कोर्ट की कई तारीखों में संत रामपाल नहीं पहुंचे थे.

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