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ओम प्रकाश चौटाला का प्रचार करना अदालत के लिए मुद्दा: EC

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खुलेआम अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के विवाद से पल्ला झाड़ते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस मुद्दे पर संज्ञान सक्षम अदालत ही ले सकती है.

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हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खुलेआम अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के विवाद से पल्ला झाड़ते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस मुद्दे पर संज्ञान सक्षम अदालत ही ले सकती है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी. एस. संपत ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई सूची के मुताबिक, चौटाला आईएनएलडी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं.

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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर चल रहे चौटाला के राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के मामले में संबंधित अदालत ही सक्षम अधिकारी है.

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से दोषी करार दिए जा चुके चौटाला दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर है. निचली अदालत ने उन्हें 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. उन्होंने बीमारी के बहाने जमानत मांगी थी.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं. वे हर रोज कई राजनीतिक रैलियां करते हैं. उन्होंने खुलेआम कहा कि यदि आईएनएलडी जीतती है तो वे तिहाड़ जेल के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे. कानूनी प्रावधान के अनुसार, चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते.

चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को समर्पण करने का निर्देश दिया है. हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव 15 अक्टूबर को होना है. मतगणना 19 अक्टूबर को होगी.

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