पंचकूला डेरा हिंसा मामले में सरकार ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी. पंचकूला हिंसा की साजिश रचने के मामले में गुरमीत राम रहीम का नाम FIR में न शामिल करने को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. बुधवार को सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में राम रहीम सहित हरियाणा सरकार के अधिकारियों को तलब किया है.
मालूम हो कि पंचकूला हिंसा को लेकर अभी तक राम रहीम का नाम FIR में शामिल नही किया गया है. वहीं, अदालत ने डेरा में चल रहे स्कूलों और कॉलेज को जारी रखने के लिए एक कमेटी गठित करने को कहा है. इस कमेटी में सिरसा के शिक्षा अधिकारी, दो रिटायर्ड प्रिंसिपल और डीसी सिरसा शामिल होंगे. इस कमेटी के खर्चे को डेरा मैनेजमेंट वहन करेगा. इन स्कूलों और कॉलेजों को चलाने के लिए समिति से पूछकर खर्च करना होगा.
वहीं, डेरे में स्थित अस्पताल, ब्लड बैंक और दूसरे मेडिकल संस्थान की देखरेख के लिए सिविल सर्जन रिपोर्ट देंगे. कोर्ट इस पर बाद में अपना फैसला सुनाएगा. सिरसा डेरे को राम रहीम द्वारा गांव बनाने के मसले पर बहस अगली सुनवाई में होगी. उधर, टाउन एंड कंट्री विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेरे में बनी 13 बिल्डिंग का NOC कैंसिल कर दिया गया है. इस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए कि आखिर कैसे एग्रीकल्चर लैंड पर इतना बड़ा डेरा खड़ा कर दिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.