डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है. इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल दी है. वो आज या कल में जेल से बाहर आ सकता है. गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.
राम रहीम को 8वीं बार पैरोल मिली है. इससे पहले वो नवंबर में जेल से बाहर आया था. वहीं गुरमीत राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, हरियाणा सरकार ने की मंजूर
फरवरी, 2023 में दायर की गई SGPC की याचिका के अनुसार, राम रहीम की पैरोल के लिए उसी महीने पारित डिविजनल कमिश्नर के आदेश को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें एक मामले में अस्थायी रिहाई दी गई थी जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था. जिसके बारे में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था. राम रहीम को दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें 17 जनवरी, 2019 और 18 अक्टूबर, 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
किस मामले में सजा काट रहा है राम रहीम?
राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था. इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
क्या होता है पैरोल?
पैरोल सजा पूरी होने से पहले मुजरिम को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है. जिसके लिए अच्छा व्यवहार होना भी एक शर्त है. इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए जरूरी वजह बतानी पड़ती है और संबंधित राज्य की सरकार उसे पैरोल देने पर आखिरी फैसला करती है.