गुरुग्राम की एक अदालत ने बुधवार को साल 2022 में अपने साले की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी नवीन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह घटना 26 जुलाई 2022 को गुरुग्राम के बसई एन्क्लेव क्षेत्र में हुई थी, जब नवीन ने अपने साले हरविंदर को गोली मार दी थी. गंभीर हालत में हरविंदर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था.
हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा
हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी नवीन को झज्जर जिले से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने नवीन के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए थे. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
कोर्ट ने लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना
बुधवार को अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नवीन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने 60 हजार 0 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट के इस फैसले पर मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली.