गुरुग्राम में जिस एक्सीडेंट के कारण एक जवान लड़के की जान चली गई, उस केस में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. आरोपी को जमानत मिलने के बाद अब पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से SUV लेकर आ रहे चालक ने अब तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही पेश नहीं किया है. इसलिए पुलिस अब यह मानकर चल रही है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है.
एसीपी विकास कौशिक ने बताया,'आरोपी अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं कर पाया है. इसलिए हम यही मान कर चल रहे हैं कि उसके पास लाइसेंस नहीं है. पुलिसकर्मियों को संबंधित धाराएं जोड़ने के निर्देश दिये गए हैं. आगे की कार्रवाई नई धारा जोड़ने के बाद की जाएगी. अगर जरूरत पड़ेगी तो आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है. यदि कड़ी धाराएं जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी जोड़ी जाएंगी.'
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गैर इरादतन हत्या का केस नहीं!
हादसे के बारे में बात करते हुए एसीपी ने कहा,'अभी तक जो स्थिति है, उसे देखते हुए गैर इरादतन हत्या का केस नहीं लग रहा है. लेकिन जांच जारी है.' एसीपी से जब रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने तीन महीने में 16 हजार रॉन्ग साइड के चालान काटे हैं.'
देखें, हादसे का दर्दनाक Video
रॉन्ग साइड से आ रहा था SUV चालक
दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 15 सितंबर को एक बाइक और महिंद्रा 3XO एसयूवी के बीच हुई जबरदस्त टक्कर का खौफनाक वीडियो अब सामने आया. इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी. मृतक अक्षत गर्ग रविवार रात काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी गलत साइड से आ रही महिंद्रा 3XO ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछल कर गाड़ी के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था. एम्बुलेंस के जल्दी पहुंचने के बावजूद अक्षत गर्ग को बचाया नहीं जा सका था.
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एसयूवी चला रहे युवक को मिली जमानत
पुलिस ने इस मामले में धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) (शरारत के कारण ₹20,000 से अधिक की क्षति), 166 (मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है. एसयूवी चला रहे आरोपी कुलदीप ठाकुर को दुर्घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.
पहले भी कट चुके हैं आरोपी के चालान
बता दें कि आजतक के हाथ इस मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है. इस एक्सीडेंट के आरोपी कार चालक के पहले भी चालान कट चुके हैं. ये चालान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत जगह पर पार्किंग करने पर काटे गए हैं. पिछले ही महीने 24 अगस्त को हरियाणा में कुलदीप का एक चालान कटा था.