हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है. इतना ही नहीं सरकार का कहना है कि मर्डर के 2 केसों में सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता. गुरमीत हमलावर नहीं था. उसने हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था.
दरअसल, गुरमीत राम रहीम पैरोल पर है. उसकी पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये दलील दी है. हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राम रहीम को हत्याओं के सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है.
गुरमीत को रेप के केस में 10-10 साल की सजा हुई है. जबकि पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं गुरमीत पर चार और आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें एक मामले में सीबीआई जांच कर रही है, जबकि बेअदबी के तीन मामले पंजाब में दर्ज हैं.
क्या होता है पैरोल?
पैरोल सजा पूरी होने से पहले सजायाफ्ता मुजरिम को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है. जिसके लिए अच्छा व्यवहार होना भी एक शर्त है. इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए जरूरी वजह बतानी पड़ती है और संबंधित राज्य की सरकार उसे पैरोल देने पर आखिरी फैसला करती है.
रेप और मर्डर जैसे केसों में सजायाफ्ता राम रहीम को 6 बार पैरोल मिल चुकी है. अभी राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर है. वो अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रहा है. आश्रम में भक्तों को प्रवचन दे रहा है. उसके कार्यक्रमों में सत्ताधारी दल और सरकार के लोग शामिल हो रहे हैं.
2017 में पहली बार सजा, 2020 में मिली पैरोल
गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से रेप के आरोप में 28 अगस्त 2017 को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई.
राम रहीम को कब कब मिली पैरोल?
- 24 अक्टूबर 2020 को हरियाणा सरकार ने पहली बार राम रहीम सिंह को एक दिन की पैरोल दी थी. कारण और आधार बताया गया कि गुरुग्राम के एक अस्पताल में बीमार मां से मिलने के लिए ये 1 दिन की पैरोल दी गई.
- 21 मई 2021 को हरियाणा सरकार ने फिर से यानी दूसरी बार गुरमीत राम रहीम सिंह को बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी थी. 18 अक्टूबर, 2021, रंजीत सिंह मर्डर केस में सजा अदालत ने डेरा मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल के एक मामले में गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
- 7 फरवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल दी.
- जून 2022 में गुरमीत राम रहीम को फिर से हरियाणा सरकार ने एक महीने की पैरोल दी.
- अक्टूबर 2022 में हरियाणा सरकार ने राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया.
- 21 जनवरी 2023 को गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया था. इसी के बाद उसने हाल ही में अपना एक नया म्यूजिक वीडियो जारी किया.