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हरियाणाः अस्पताल के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, स्वास्थ्य मंत्री बोले- मेकअप और जींस अलाऊ नहीं

हरियाणा सरकार ने अस्पताल कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ड्रेस कोड का पालन न करने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा कि नर्सिंग कैडर को छोड़कर हर प्रशिक्षु को नाम टैग के साथ सफेद शर्ट के साथ काली पैंट पहननी होगी.

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हरियाणा सरकार ने अस्पताल के कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है (फाइल फोटो)
हरियाणा सरकार ने अस्पताल के कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है (फाइल फोटो)

हरियाणा सरकार ने अस्पताल कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है. हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब विशिष्ट वर्दी के साथ ड्रेस कोड का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि वर्दी का डिजाइन लास्ट फेज में है.

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अनिल विज ने कहा कि जब आप एक निजी अस्पताल में जाते हैं, तो एक भी कर्मचारी बिना ड्रेस कोड के नहीं दिखता है, जबकि एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज और एक कर्मचारी के बीच अंतर करना मुश्किल होता है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक अस्पताल को अपने कर्मचारियों से कुछ कोड और आचरण की आवश्यकता होती है. इसमें ड्रेस कोड एक जरूरी पहलू है जो कि संगठन को पेशेवर स्पर्श देता है. उन्होंने कहा कि एक अस्पताल में अच्छी तरह से पालन की जाने वाली ड्रेस कोड नीति न केवल एक कर्मचारी को उसकी पेशेवर छवि देती है, बल्कि जनता के बीच एक संगठन की एक सुंदर छवि भी प्रस्तुत करती है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ड्रेस कोड नीति का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि क्लिनिकल (मेडिक्स और पैरामेडिक्स), साफ-सफाई और स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन, तकनीकी, रसोई, फील्ड आदि में काम करने वाले सभी अस्पताल कर्मचारियों को काम के घंटों के दौरान ड्रेस कोड का पालन करना होगा. 

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हर ट्रेनी को पहननी होगी ये ड्रेस

अनिल विज ने कहा कि ड्रेस कोड का पालन न करने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में काम के घंटों के दौरान "फंकी हेयरस्टाइल, भारी आभूषण, सामान, मेकअप, लंबे नाखून" अस्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि नर्सिंग कैडर को छोड़कर हर प्रशिक्षु को नाम टैग के साथ सफेद शर्ट के साथ काली पैंट पहननी होगी. 


अब लंबे नाखून नहीं रख सकेंगे

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीति में उल्लिखित ड्रेस कोड का चौबीसों घंटे पालन किया जाना चाहिए, जिसमें सप्ताहांत, शाम और रात की पाली शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए और रोगी की देखभाल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. नाखून साफ, छंटे हुए और अच्छी तरह से बनाए हुए होने चाहिए.

जींस पहनने की अनुमति नहीं

विज ने कहा कि किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर पोशाक नहीं माना जाएगा और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वेटशर्ट, स्वेटसूट और शॉर्ट्स की अनुमति नहीं है. स्लैक्स, ड्रेस, स्कर्ट और पलाज़ो की अनुमति नहीं होगी. टी-शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, कैपरी, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, टॉप, क्रॉप टॉप, ऑफ-शोल्डर ड्रेस, स्नीकर्स, चप्पल आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी. जूते काले, साफ, आरामदायक और सभी फंकी डिजाइन वाले नहीं होने चाहिए. 

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