मुरथल कथित गैंगरेप मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, और कहा कि इतने समय में एसआईटी क्यों कुछ नहीं कर पाई है? कोर्ट ने पूछा कि अब तक मामले में क्या किया गया है, समय मांग कर भी कुछ पुख्ता क्यों नहीं मिला, आज तक इस मामले की जांच जारी है?
हाईकोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने प्रकाश सिंह रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि रिपोर्ट में साफ लिखा कि हायर ऑथोरिटिज पैरालाइज हो गई थी. अनुपम गुप्ता ने कहा कि दंगा-फसाद हो रहा था और अधिकारी कुछ नहीं कर रहे थे, 1199 एफआइआर दर्ज हुई थी, सिर्फ 22 में ही कार्रवाई हुई. अनुपम गुप्ता ने कोर्ट से मामला सीबीआई को देने का आग्रह किया, एसआईटी ने दायर की एक और स्टेटस रिपोर्ट, शनिवार की स्टेटस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला.
इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा और कहा कि चार बार वक्त मांग कर भी कुछ नहीं किया गया, क्या आपकी मंशा बलात्कारियों को बचाने की है? जो कुछ हुआ वो सबसे बड़ी कायरता है. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार समय मांग कर मामले को लटका रही है, सरकार मान ले कि यह मामला हल नहीं कर सकती.
'राजनीतिक दबाव है तो कोर्ट को बताएं'
हरियाणा सरकार ने प्रकाश सिंह रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सरकारी वकील को भी लताड़ा, हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि आखिर उन्हें रिपोर्ट देने में क्या समस्या है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है? अगर है तो कोर्ट को बताएं.
हाईकोर्ट ने एजी ऑफिस को भी इलाका मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को स्टडी नहीं करने पर फटकारा. एजी ऑफिस ने रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए समय मांगा है जिसकी मंजूरी कोर्ट ने दे दी. अब मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.