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लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल हो, लव मैरिज रुकेंगी, बोलीं खाप पंचायतें

खाप पंचायतों ने कहा है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 होनी चाहिए. लेकिन पेरेंट्स को 18 साल में उनकी शादी करने की इजाजत मिले.

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हरियाणा के जींद की जाट धर्मशाला में खाप पंचायतों की बैठक हुई.
हरियाणा के जींद की जाट धर्मशाला में खाप पंचायतों की बैठक हुई.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव वाले बिल पर बोलीं खाप पंचायतें
  • खाप पंचायतों ने बिल का विरोध किया है, अपने सुझाव कमेटी को भेजेंगी

लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने की जो बात चल रही है, उसपर हरियाणा की खापों की भी प्रतिक्रिया आ गई है. खापों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल (child marriage amendment bill 2021) का विरोध किया है. लेकिन साथ में एक बात भी जोड़ी है. हरियाणा की खापों ने कहा कि माता-पिता को 18 साल में बेटियों की शादी की अनुमति होनी चाहिए. लेकिन खाप ने ऐसे कानून का समर्थन किया है जिसमें अगर कोई लड़की भागकर शादी करती है या फिर लव मैरेज करती है तो वह शादी रजिस्ट्रेशन 21 की उम्र में ही करा पाए.

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बता दें कि गुरुवार को हरियाणा के जींद में कुछ खाप पंचायतों की मीटिंग हुई थी. बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा खाप शामिल हुई थीं.

कानूनी उम्र 21 साल करने के पक्ष में खाप

खाप मीटिंग में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए लाए गए बिल का भी जिक्र हुआ. शादी की उम्र 21 करने से खापों को एतराज नहीं है, लेकिन 18 साल की उम्र में भी परिजनों को लड़की की शादी का अधिकार मिलना चाहिए ऐसा खापों का कहना है.

खापों की तरफ से साफ कहा गया कि लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र भले 21 साल कर दी जाए, लेकिन शादी की सामाजिक उम्र 18 ही रहनी चाहिए.

बता दें कि शादी की उम्र में बदलाव के इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा चुका है. लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद इसे संसद की स्टेंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है. फिलहाल खाप अपने सुझाव सरकार को भेजेगी.

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