दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने का उपाय निकाल लिया है. अब हरियाणा के 11 जिलों में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनके इंजन BS-IV मानक के होंगे. यह योजना अगले तीन महीने में लागू कर दी जाएगी.
सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के मुलाकात के बाद हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है. जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि देश के बाकी राज्य भी हरियाणा के नक्शे कदम पर चलेंगे. आपको बता दें कि BS-IV के इंजन में उत्सर्जन कम होता है.
दोनों राज्यों के मंत्रियों के साथ प्रकाश जावड़ेकर की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि दोनों ही राज्यों से दिल्ली में घुसने वाले ट्रकों पर भी नजर रखा जाएगा. वहीं उत्तर प्रदेश के 18 कोयले से चलने वाले प्लांट को गैस से चलने लायक बनाया जाएगा.
हालांकि सरकार के इस फैसले से टांसपोर्ट एसोसिएशन में नाराजगी देखी जा रही है. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को अव्यावहारिक बताया है. 'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' के अध्यक्ष भीम वाध्वा ने कहा कि जब सरकार अभी तक BS-IV इंजन के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो फिर ऐसे आदेश का क्या मतलब. BS-IV इंजन वाली गाड़ियों को भी दिल्ली के बाहर BS-III इंजन वाले ईंधन ही भरवाने पड़ते हैं क्योंकि दिल्ली के बाहर सुपीरियर क्वालिटी ईंधन नहीं मिलता. उल्टा ऐसे ईंधन की वजह से गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचता है.