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ओम प्रकाश चौटाला कल करेंगे सरेंडर, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को कल (शनिवार को) तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा है. अदालत ने टीचर भर्ती घोटाला मामले में आरोपी चौटाला को जेल अध‍िकारियों के सामने सरेंडर करने के निर्देश दिए.

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चौटाला की फाइल फोटो
चौटाला की फाइल फोटो

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को कल (शनिवार को) तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा है. अदालत ने टीचर भर्ती घोटाला मामले में आरोपी चौटाला को जेल अध‍िकारियों के सामने सरेंडर करने के निर्देश दिए. इससे पहले, आय से अध‍िक संपत्ति के मामले में चौटाला आज दिल्ली के तीसहजारी कोर्ट में पेश हुए और अदालत में पेशी से छूट का अनुरोध किया. लेकिन चौटाला के इस अनुरोध का सीबीआई ने विरोध किया.

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79 साल के चौटाला विशेष सीबीआई न्यायाधीश मनु राय सेठी के उस आदेश के तहत अदालत में मौजूद थे, जिसमें उन्हें खुद अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा गया था. इनेलो प्रमुख ने हरियाणा चुनाव प्रचार अभियान में भाग लेने की अनुमति के लिए आवेदन किया था. हालांकि विशेष सरकारी वकील अजय कुमार गुप्ता ने यह कहते हुए चौटाला की याचिका का विरोध किया कि उन्हें निजी तौर पर मौजूद रहने से छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे.

सीबीआई ने यह भी कहा कि पिछले कई बार से वह स्वास्थ्य या अन्य किसी कारण का हवाला देते हुए छूट ले रहे हैं. एजेंसी ने यह भी कहा कि रैलियों में भाग लेने के लिए चौटाला को छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमित जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें सुनवाई के दौरान नियमित रूप से पेश होने के लिए कहा था.

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इसी बीच सीबीआई ने आज यह अनुरोध भी किया कि अदालत दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए अदालती नोटिस को आरोपी को सौंपने में मदद करें क्योंकि वह जानबूझकर इसे नजरअंदाज किए जा रहा है. अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बयान दर्ज किया. गुप्ता ने यह भी कहा कि जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) नियुक्ति घोटाला मामले में चौटाला को कल नोटिस जारी किया गया था और इसमें उन्हें आज सुबह साढ़े दस बजे से पहले पेश होने के निर्देश दिए गए थे.

सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा चौटाला को जारी किया गया नोटिस सौंप दिया और चौटाला ने अपनी मौजूदगी का आश्वासन दिया. 3,206 जेबीटी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला को 22 जनवरी 2013 को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने कहा, चूंकि आरोपी इस अदालत के समक्ष पेश हो रहा है और उसके वकील इस अदालत में उन्हें हाई कोर्ट का नोटिस थमाए जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आवेदक सीबीआई द्वारा उठाए गए विवाद में न जाते हुए चौटाला को नोटिस सौंपा जाए.

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