लेबर और दलित एक्टिविस्ट नौदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट को नौदीप की कथित अवैध गिरफ्तारी को लेकर कई ई-मेल मिले थे.
कोर्ट ने 23 वर्षीय नौदीप कौर की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बेंच ने मामले की सुनवाई को लेकर 24 फरवरी की तारीख दी है साथ ही हरियाणा सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है. बीते 6 और 8 फरवरी को कोर्ट में दी गई शिकायत को कोर्ट ने क्रिमिनल रिट पिटीशन के तौर पर शामिल किया है. एक्टिविस्ट नौदीप कौर पर 28 दिसंबर और 12 जनवरी को सोनीपत पुलिस ने दो आपराधिक मामले दर्ज किए थे.
कोर्ट ने 28 दिसंबर को दर्ज किए गए रंगदारी के मामले में नौदीप को पहले ही जमानत दे दी है. वहीं, सोनीपत पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि नौदीप को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है. पुलिस ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें नौदीप और उनके साथी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं. वहीं हरियाणा पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि नौदीप के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने जैसे कई आरोप दर्ज हैं.