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राम रहीम को 20 दिन की पेरोल मिली, सीएम सैनी ने डिविजनल कमिश्नर को बढ़ाई फाइल

हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक पहले, रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दे दी है. इसे आगे की कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त, रोहतक को भेज दिया गया है.

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गुरमीत राम रहीम- फाइल फोटो
गुरमीत राम रहीम- फाइल फोटो

हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक पहले, रेप और हत्या जैसे केस में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दे दी है. इसे आगे की कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त, रोहतक को भेज दिया गया है.

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डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल में दो शिष्यों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है. डेरा प्रमुख इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. 13 अगस्त को बागपत स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी.

हाल ही में- डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल और छुट्टी दिए जाने के मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. एसजीपीसी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में हरियाणा जेल विभाग को निर्णय लेने का अधिकार देता है.

गुरमीत को कब-कब मिली पैरोल या फरलो?

24 अक्टूबर 2020: राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली.
21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल दी गई.
7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली.
जून 2022: 30 दिन की पैरोल मिली. यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया.
14 अक्टूबर 2022: राम रहीम को 40 दिन की लिए पैरोल दी गई. वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए.
21 जनवरी 2023: छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली. वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के जेल से बाहर आया.
20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया.
21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया.
19 जनवरी 2024: 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया. ये वो समय था, जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए थे.
13 अगस्त 2024: 21 दिन की फरलो को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी. अब कहा जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव नजदीक हैं.

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क्या होती है पैरोल?
अब बात करते हैं पैरोल की. दरअसल, पैरोल भी फरलो की तरह ही एक छुट्टी है, जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है. ये अंडरट्रायल कैदियों की स्थिति में भी मिल जाती है. इसमें कैदी को एक खास कारण बताना होता है कि आपको बाहर क्यों जाना है. जैसे कैदियों को परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने या मेडिकल कारणों को लेकर ये छूट दी जाती है, जिसे पैरोल कहते हैं. पैरोल भी दो तरह की होती है, जिसमें एक कस्टडी पैरोल है और रेगुलर पैरोल. 

कस्टली पैरोल में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है. जैसे किसी से मिलने की इजाजत मिली है तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उससे मिलाकर फिर पुलिस जेल में ले जाती है.

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