किसान आंदोलन के दौरान बाइकसवार शख्स पर हमला करने वाले निहंग को 10 साल की सजा सुनाई गई है. निहंग मनप्रीत को सोनीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाया है.
दोषी निहंग मनप्रीत ने शेखर नाम के युवक पर तलवार से हमला किया था. किसान आंदोलन के दौरान 12 अप्रैल 2021 को मनप्रीत ने बाइक सवार शेखर पर हमला किया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने निहंग पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह जुर्माना ना भरने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
क्या था मामला?
निहंग सिख और बाइकसवार के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था. कुंडली निवासी 21 वर्षीय शेखर पर तलवार से हमला हुआ था. इसमें उसके हाथ पर चोट लगी थी. शेखर ने पुलिस को बताया था कि वह काम के लिए टीडीआई माल जा रहा था. लेकिन रास्ता बंद मिला. उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस चल रही थी.
शेखर ने आरोप लगाया था कि उसके दोस्त सन्नी ने एक किनारे से होकर बाइक निकालने की कोशिश की थी. तब निहंग सिखों ने उसे रोका और जान से मारने की धमकी दी. उस दौरान ही हाथापाई हुई जिसमें शेखर की कलाई पर तलवार लगी थी.
आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 में रहने वाले मनप्रीत के रूप में हुई थी. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था. अब उसे सजा सुनाई गई है.