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सिर कलम करने के बयान पर बाबा रामदेव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओपी चुग ने बताया कि इससे पहले 12 मई को अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. समन और जमानती वारंट जारी होने के बाद रामदेव अदालत में हाजिर होने में विफल रहे.

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बाबा रामदेव
बाबा रामदेव

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सिर कलम करने वाले बयान को लेकर हरियाणा की एक अदालत ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. पिछले साल रामदेव ने 'भारत माता की जय' नहीं बोलने वालों के सिर काटने का बयान दिया था. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश गोयल ने मामले की सुनवाई करते हुए रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी.

मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओपी चुग ने बताया कि इससे पहले 12 मई को अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. समन और जमानती वारंट जारी होने के बाद रामदेव अदालत में हाजिर होने में विफल रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मालूम हो कि पिछले साल अप्रैल में रोहतक में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में रामदेव ने कहा था कि देश में कानून का राज है, अगर नहीं होता तो वह 'भारत माता की जय' का नारा नहीं लगाने वाले लाखों लोगों के सिर कलम कर चुके होते.

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यह सम्मेलन हरियाणा में जाट आंदोलन के बाद सद्भावना बहाल करने के लिए आयोजित किया गया था. मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सुभाष बत्रा की शिकायत के बाद अदालत ने रामदेव को समन जारी किया था. बत्रा ने मामले में रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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