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शिक्षक भर्ती घोटाला: हरियाणा के पूर्व CM ओमप्रकाश चौटाला हिरासत में

दिल्ली की एक अदालत ने तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे और 53 अन्य को दोषी ठहराया.

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ओमप्रकाश चौटाला
ओमप्रकाश चौटाला

दिल्ली की एक अदालत ने तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे और 53 अन्य को दोषी ठहराया. चौटाला को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है.

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इस मामले में चौटाला के बेटे अजय चौटाला भी दोषी करार दिए गए हैं. अदालत ने इस घोटाले में कुल 55 लोगों को दोषी करार दिया है. दिल्ली के रोहिणी में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद चौटाला को हिरासत में ले लिया गया है. इस मामले में 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.

ये घोटाला 1999 से 2000 के बीच का है जिसमें 3 हज़ार से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई थी. शिक्षा विभाग के ही एक आईएस अफ़सर संजीव कुमार ने इस केस में विशिल ब्लोअर का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी. जेबीटी भर्ती में ओम प्रकाश चौटाला पर लिस्ट बदलवाने का आरोप था, जो अदालत में साबित हो गया. इस केस में कुल 148 सरकारी गवाह थे जिनमें से 67 की गवाही अदालत में हुई. जिरह के दौरान ये बात साबित हुई कि जेबीटी भर्ती में नौकरी पाने वाले हर शख्स से 3 से 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी.

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जून दो हजार आठ में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला समेत 59 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जिसमें छह लोगों की मौत हो गई है जबकि एक को बरी कर दिया गया था. सबसे अजीब बात यह है कि इस केस के विशिल ब्लोअर संजीव कुमार, जो ख़ुद ही बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर थे, उन्हें भी इस मामले में दोषी करार दिया गया है. सीबीआई की जांच में पता चला कि संजीव कुमार भी इस घोटाले में शामिल रहे हैं.

इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है. हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोर्ट का फ़ैसला सभी राजनेताओं के लिए एक संदेश है. कोर्ट ने अपना काम किया है और उन लोगों को न्याय दिया है जिनके साथ गलत हुआ था. हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप विश्नोई ने कहा कि उन्हें अब 22 जनवरी का इंतज़ार है जब इस केस में सजा का ऐलान होगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, कानून तोड़ने वाले को सजा मिलेगी

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