scorecardresearch
 

हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से झटका, आर्थिक आधार पर दिए आरक्षण पर लगाई रोक

प्रदेश सरकार ने 2 लाख 40 हजार से कम वार्षिक आय वाले वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था.

Advertisement
X
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

Advertisement

हरियाणा सरकार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने हरियाणा में सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन (EBP) के आधार पर दिए आर्थिक आरक्षण पर रोक लगा दी है.

प्रदेश सरकार ने 2 लाख 40 हजार से कम वार्षिक आय वाले वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था.

ऐसे लागू हुआ आरक्षण
सरकार द्वारा लाए गए बिल में बीसी-सी श्रेणी को शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10 फीसदी और प्रथम-द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बीसी-ए का कोटा 10 से बढ़ाकर 11, बीसी-बी का कोटा 5 से बढ़ाकर 6 और ईबीसी का कोटा 5 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था. इस तरह आरक्षण 10 फीसदी और बढ़ गया.

Advertisement

जाटों ने किया था आंदोलन
फरवरी में जाटों ने हरियाणा में ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था. 9 तक दिन चले इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और इसमें 30 लोगों की जान चल गई थी. आंदोलन में करोड़ों रुपये की निजी और सरकारी संपत्त‍ि को नुकसान पहुंचा था.

Advertisement
Advertisement