हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि स्थानीय अदालत ने 2019 में एक यात्री को अपनी कैब में लिफ्ट देने के बाद लूटने के मामले में शनिवार को तीन लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने सभी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश तरुण सिंघल ने लिफ्ट देकर लूट करने का आरोप में तीन लोगों को शनिवार को दोषी करार दिया और 10 साल कैद की सजा सुनाई. प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. 22 जनवरी 2019 को एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गुरुग्राम में एक कैब में उसके साथ लूटपाट की गई.
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हथियार के दम पर फोन और पर्स छीनें
उसने बताया कि वह धारूहेड़ा जाने के लिए राजीव चौक पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था. इस दौरान एक कार वहां पहुंची, जिसमें चालक समेत तीन लोग पहले से ही सवार थे. वह व्यक्ति कार में बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अन्य लोगों ने हथियार निकाल लिए और उसका मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया.
कुमार ने बताया कि उन्होंने उससे जबरन डेबिट कार्ड का पिन भी पूछा और एटीएम से नकदी निकाल ली. इसके बाद शिकायतकर्ता को सड़क किनारे छोड़ दिया गया. मामले की जांच के बाद पुलिस ने भांगरोला गांव के मूल निवासी राहुल, गुरुग्राम के कांकरोला गांव के दीपक और उत्तर प्रदेश के रामपुर के मूल निवासी भानु प्रताप उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया. तीनों को शनिवार को दोषी करार दिया गया.