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गुरुग्राम में धरती से आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा, 26 जनवरी तक ड्रोन, पतंग समेत इन पर पाबंदी, धारा 144 लागू

गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुरुग्राम में ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. लिहाजा धरती से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा. इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 144 लागू कर दी है. इसके साथ की अन्य पाबंदियां भी लगाई हैं. 

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुरुग्राम के जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा.

डीएम निशांत कुमार यादव ने साइबर कैफे, गेस्ट हाउस, होटल, पेइंग गेस्ट आवास, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों के संचालकों को किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों और मेहमानों के रिकॉर्ड और आईडी प्रूफ रखने का आदेश दिया है.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से आदेश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही पुलिकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखें. चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखें. साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उसकी जांच करें. 
 

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