scorecardresearch
 

SC ने जाटों को आरक्षण देने के मसले पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाटों को भी अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

Advertisement
X

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाटों को भी अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल करने के निर्णय से संबंधित सारी सामग्री और फाइलें पेश करने का केंद्र को निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में नौ अप्रैल तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताते हुए इस मामले में अटॉर्नी जनरल की भी मदद मांगी है. सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर नौ अप्रैल को अब सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार की ओर से हाल में जाटों को रिजर्वेशन देने का फैसला चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

मालूम हो कि देश के नौ राज्‍यों (बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्‍यप्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली और एनसीआर) में करीब नौ लाख जाट रहते हैं.

Advertisement
Advertisement