चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा हुआ है. सूत्रों की मानें तो जिस इलाके में छेड़छाड़ हुई थी, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज ही गायब हैं. सेक्टर 26 और सेक्टर 7 के 5 जगहों की फुटेज गायब हैं, इसके बाद एक बार फिर पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लग रहा है. हरियाणा पुलिस विकास बराला पर लगी धारा 365 और 311 पर कानूनी राय मांगेगी. अगर कोई जरूरत पड़ती है, तो विकास की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है.
हरियाणा में बीजेपी नेता के बेटे के द्वारा छेड़छाड़ मामले में अब सियासत गर्माती जा रही है. रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया तो अब कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य में जगह-जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को इस घटना के विरोध में पुतले फूंके थे.
बता दें कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण करने के प्रयास के आरोप लगे हैं. घटना के वक्त विकास बराला के साथ उसका दोस्त आशीष कुमार भी मौजूद था. पुलिस के मुताबिक दोनों युवक घटना के वक्त नशे में थे. ये घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित युवती देर रात करीब 12.35 बजे सेक्टर 9 से पंचकुला की तरफ जा रही थी.
आरोप है कि टाटा सफारी में मौजूद दो युवकों ने सेक्टर 26 के मार्केट एरिया से पीछा करना शुरू किया. लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कई उसकी कार को रोकने की कोशिश की और दूसरे किसी रास्ते पर जाने को मजबूर किया.
इन पांच जगह पर नहीं मिली फुटेज
पांच जगह थी, जहां सीसीटीवी फुटेज मिलनी तय थी, जो अब तक नहीं मिली है. पहली सेक्टर 9 इंटरनल मार्केट की वाइन शॉप, जहां से आरोपी विकास बराला और आशीष ने शराब खरीदी.दूसरी सेक्टर-7 के पेट्रोल पंप और सेक्टर 7 की मार्केट से, जहां आरोपी खुलेआम सड़क पर शराब पी रहे थे. उन्होंने यहीं से लड़की के पीछे अपनी कार लगाई.
तीसरा सेक्टर-26 खालसा कॉलेज की लाइट प्वाइंट पर, जहां आरोपियों ने लड़की की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकना चाहा. चौथा सेक्टर-26/7 की लाइट प्वाइंट पर. पांचवां मध्यमार्ग पर सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट चौक पर. छठा ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर, सातवां कलाग्राम लाइट प्वाइंट और नौवां हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर.
वहीं डीएसपी ईस्ट सतीश कुमार का कहना है कि अभी तक हमें आरोपियों की कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हुई है. जहां पर भी हमने चेक किया, वहां हमें सीसीटीवी बंद मिले हैं. फिर भी हमने अब लिखित में सीसीटीवी फुटेज संबंधित अधिकारियों से मांगी है. उम्मीद है कि कुछ हाथ लग जाए. दूसरा हमने इस मामले में कानूनी राय भी मांगी है कि केस में किडनैपिंग की धारा लगाई जानी है या नहीं.
लड़की की शिकायत के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था. मगर गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उन्हें जमानत दे दी गई. जमानत के बाद अब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है. पुलिस पर धाराएं हल्की करने का आरोप लग रहा है. यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ट्वीट कर इस घटना की आलोचना की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा ''चंडीगढ़ में युवती को किडनैप करने की कोशिश और उसे अपमानित करने वाली घटना की निंदा करता हूं. बीजेपी सरकार दोषी लोगों को सजा दे, न कि ऐसी मानसिकता वालों के साथ खड़ी हो.''
Condemn attempt to kidnap&outrage modesty of young lady in Chdgrh.BJPGovt mst punish the guilty;not colludeW/culprits&mindset they represent
— Office of RG (@OfficeOfRG) August 6, 2017
आपको बता दें कि विकास बराला पर पहले धारा 365 और धारा 511 लगाई गई थी. ये दोनों धारा गैर जमानती हैं, और इनमें 7 साल की सजा का प्रावधान है. पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने थाने में आरोपी का जूस, कॉफी पिलाकर सत्कार भी किया.