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रेवाड़ी: बंदूक की नोक पर लूटे थे 4 जोड़ी जूते, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा

हरियाणा के रेवाड़ी में एक जूते की दुकान से चार जोड़ी जूते लूटने वाले लुटेरों को 7 साल की सजा सुनाई है. लुटेरों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर अपराधी यह जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उनकी सजा 6 महीने और बढ़ जाएगी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

हरियाणा के रेवाड़ी में जूते की दुकान से 4 जोड़ी जूते लूटने वाले लुटेरों को 7 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने अपराधियों के खिलाफ 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जूते की लूट का यह मामला कम रोचक नहीं है.

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दरअसल, यह वारदात 12 सितंबर 2021 की है. जूते की दुकान के मालिक अशोक कुमार रेवाड़ी के मोती चौक में स्थित अपनी दुकान पर बैठे थे. इस दौरान ही बंजारवाड़ा मोहल्ले के निवासी काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू बल्लू उर्फ बलवान मोटरसाइकिल पर आए.

पड़ोसी दुकानदारों को भी धमकाया

आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर अशोक कुमार और उनके पड़ोसी दुकानदारों को भी धमकाया. धमकी देने के बाद दोनों आरोपियों ने 8 हजार रुपये की कीमत के चार जोड़ी जूते पैक किए और भाग गए. इसके बाद उन्होंने शहर में एक और डकैती की.

आरोपियों के खिलाफ 2 एफआईआर

हालांकि, पुलिस ने अपराध के कुछ घंटों के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ शहर के एक पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं थीं. जूते की लूट के मामले में पुलिस ने पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ चालान पेश किया. सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सोमवार को उन्हें सात साल की सजा सुनाई.

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कोर्ट ने लगाया 41 हजार का जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों दोषियों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसमें कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों व्यक्तियों को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

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