scorecardresearch
 

हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने बेजुबानों की बलि पर लगाई पूरी तरह रोक

हिमाचल प्रदेश में देवताओं को खुश करने के लिए बेजुबानों की बलि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने पशुओं की बलि पर लगी रोक जारी रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

Advertisement
X

हिमाचल प्रदेश में देवताओं को खुश करने के लिए बेजुबानों की बलि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने पशुओं की बलि पर लगी रोक जारी रखने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस तरह राज्य में अब आस्था के नाम पर दी जा रही पशुओं की बलि पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने राज्य के तमाम मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं.

Advertisement

हाई कोर्ट ने बीते एक सितंबर को हिमाचल में पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे लेकिन इस आदेश के विरोध में देव समाज ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. साथ ही हिमाचल में कई संगठन अदालत के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. इनकी दलील है कि पशुओं की बलि आस्था का विषय है.

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट ने राज्य के धार्मिक स्थलों पर आस्था के नाम पर पशु बलि को गलत ठहराया है. हाई कोर्ट के जज राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा पर रोक लगाने का आदेश सुनाया.

धार्मिक स्थलों पर पशुओं की बलि पर रोक लगाने संबधी जनहित याचिका 2012 में हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसपर अदालत ने सुनवाई करते हुए किसी भी मंदिर, धार्मिक स्थल, धार्मिक समारोह या किसी भी तरह के जश्न और समारोह में पशु बलि पर पूरी तरह रोक लगा दी है. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि भगवान के नाम पर किसी बेजुबान की बलि गलत है.

Advertisement
Advertisement